क्या आप बिहार के निवासी है और अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अब आप बिहार के किसी भी जिले की भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आइये, पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं।
अगर आपकी कोई भूमि या जमीन बिहार में हैं और आप उसका दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो अब उसे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है।
अब बिहार राज्य के नागरिकों को अपनी जमीन का दाखिल खारिज आवेदन करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, ये काम वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर कर सकते हैं।
इस आर्टिकल में हम आपको Bihar Bhumi पोर्टल के जरिये ऑनलाइन दाखिल-खारिज करने की प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने जा रहे हैं।
Bihar Dakhil Kharij Online Apply 2024
जब आप कोई नई जमीन खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है, जिससे यह साबित होता है कि जमीन कानूनी तौर पर आपकी हो गई है। जमीन की रजिस्ट्री हो जाने के बाद आपको उसका दाखिल खारिज कराना होता है। यह एक विशेष प्रकार का दस्तावेज होता है, जो आपकी जमीन या घर को भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद या कानूनी झगड़े से बचाता है।
किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज होने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आपने उसे वैध तरीके से खरीदा है। इस पर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और संपत्ति का मालिकाना हक आपके पास है।
आमतौर पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, जिसे करवाने के लिए भूमि मालिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि, बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है और अब भूमि से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है।जिसकी बदौलत आज कोई भी नागरिक घर बैठे ही अपनी जमीन के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
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ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज
नीचे आपको उन दस्तावेजों की सूची मिलेगी जिनकी स्कैन की गई कॉपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आपको इन दस्तावेजों को एक पीडीएफ फाइल में जोड़ना होगा, जिसका आकार 2 एमबी या उससे कम होना चाहिए।
- जमीन/भूमि के सभी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर (जमीन बेचने वाले का)
- आधार कार्ड (जमीन खरीदने वाले का)
- जमीन की पुरानी रसीद (जमीन बेचने वाले का)
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ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कैसे करें
बिहार में भूमि का ऑनलाइन दाखिल खारिज (Online Mutation Bihar) आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर जाएँ।
- आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज खुलकर आएगा।
- होमपेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और “ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके वेबसाइट में लॉगिन करें।
- अगर आप नये उपयोगकर्ता हैं है तो Registration के बटन पर क्लिक कर पहले अपना पंजीकरण पूरा करें। इसके बाद लॉगिन करें।
- वेबसाइट में लॉगिन होने के बाद आपके स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा। यहाँ पर अपना “जिला / अंचल” का चयन करें और “नया दाखिल खारिज आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स की जानकारी दर्ज करनी है। यहाँ पर आपको Document type, Document Number, Date amount, Court name/ Issuing Authority, District की जानकारी देनी होगी।
- इसके बाद “Save As Draft And Next” के ऊपर क्लिक कर आगे बढ़ें।
- इसके बाद आपको जमीन खरीदने वाले की डिटेल्स भरनी होगी। यदि जमीन खरीदने वाला एक से अधिक है तो Add More के ऊपर क्लिक करके सभी की जानकारी देनी होगी।
- इसके बाद आपको List of Seller’s की जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज कर लेने के बाद “Save As Draft And Next” के ऊपर क्लिक करें।
- अब आपको Plot Details की जानकारी भरनी होगी। यहाँ पर आपको हल्का, मौजा, थाना आदि का चयन करना होगा।
- इसके बाद जमीन का खाता नंबर, खसरा नंबर, transacted area 1, transacted area 2, chauhaddi south, chauhaddi east, chauhaddi north, chauhaddi west आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Upload Documents करना होगा। आपके पास जमीन से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं उनपर सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड कर दें।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके चेक बॉक्स पर क्लिक करें। फिर नीचे दिए गए Save के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद पंजीकरण संख्या को कहीं नोट करके रख लें। आप चाहे तो Print Receipt पर क्लिक करके रिसीप्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं।
इस प्रकार भूमि मालिक आसानी से घर बैठे बिहार में दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दाखिल खारिज स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
यदि आपने दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और आवेदन की स्थिति (Mutation Status Check Online) जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सर्वप्रथम बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर जाएँ।
- होमपेज पर “दाखिल ख़ारिज आवेदन की स्थिति जानें” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर अपना जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष को सेलेक्ट करके Proceed के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको जिस भी विकल्प से स्टेटस चेक करना है जैसे कि केस नंबर, डीड नंबर,मौजा या प्लाट नंबर, उसे सेलेक्ट करें।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके Search के बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर एक स्लिप आ जाएगी, जहाँ से आप Mutation Status चेक कर सकते हैं।
निष्कर्ष
किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक़ प्राप्त करने हेतु दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। अगर आवेदन के 30 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन न होने की स्थिति में जमीन का मालिकाना हक़ नए पक्ष को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
इस आर्टिकल में हमने आपको बिहार में जमीन के ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन की प्रक्रिया के बारे बताया है। आप ऊपर दिए गए चरणों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से फॉलो करके घर बैठे दाखिल ख़ारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं।
FAQ: Dakhil Kharij Online Apply 2024
Q. बिहार में दाखिल खारिज करने में कितना पैसा लगता है?
Ans. आमतौर पर बिहार में जमीन का दाखिल खारिज कराने में 2000 रुपये से 3000 रुपये का खर्च आता है।
Q. दाखिल खारिज में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं?
Ans. दाखिल ख़ारिज करने के लिए आपके पास जमीन से जुड़े हुए सभी दस्तावेज जैसे की जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज, क्रेता का मोबाइल नंबर, विक्रेता का पुराने जमीन का रसीद, क्रेता और विक्रेता का आधार कार्ड फोटो कॉपी होने अनिवार्य है।
Q. जमीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है?
Ans. किसी भी जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन के 35 से 45 दिनों के अंदर कर ली जानी चाहिए. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची है, वह इसे किसी और को बेच सकता है। जिसके बाद आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।