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Bihar OBC NCL Certificate Online Apply: बिहार में ओबीसी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?

अगर आप बिहार के नागरिक हैं और आपने अभी तक अपना OBC जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आप बिहार सरकार के RTPS पोर्टल पर जाकर अपना ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। आईये पूरी आवेदन प्रक्रिया के बारे जानकारी लेते हैं।

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बिहार सरकार राज्य में रहने वाले आरक्षित वर्ग के नागरिकों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है, जिससे उसे आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

बिहार में ऐसे कई नागरिक हैं जो ओबीसी जाति से हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपना ओबीसी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। जिसके कारण उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. अगर आप भी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो अब आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।

इस आर्टिकल में, हम आपको Bihar OBC Cast Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की चरण दर चरण प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आप आसानी से अपना ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

बिहार ओबीसी जाति प्रमाण पत्र क्या है?

बिहार में अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं, जिनकी जाति के अनुसार सरकार उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी करती है। इस प्रमाण पत्र के द्वारा नागरिकों की जाति का पता चलता है।

ऐसे लोग जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए बिहार सरकार ओबीसी जाति प्रमाण जारी करती है। इस सर्टिफिकेट के जरिए ओबीसी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, कॉलेजों में आरक्षण लेने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलती है।

बिहार में OBC Certificate जारी करने का मुख्य उद्देश्य इस वर्ग के नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। ताकि राज्य में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधरे और वे समाज में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें।

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बिहार ओबीसी सर्टिफिकेट के उपयोग

बिहार ओबीसी सर्टिफिकेट के निम्नलिखित उपयोग है:

  • केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं में आवेदन करने हेतु ओबीसी सर्टिफिकेट की जरुरत पड़ती है।
  • स्कूल, कॉलेज तथा किसी उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट की मांग की जाती है।
  • अगर आप छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इस प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ती है।
  • सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु ओबीसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है।
  • बिहार राज्य में आरक्षित श्रेणी में रोजगार पाने के लिए OBC NCL प्रमाणपत्र की मांग की जाती है। इस प्रमाण पत्र के होने से आपको नौकरी के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

बिहार में ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी।

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • शपथ पत्र
  • माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का फोटो

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बिहार में OBC प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

बिहार में ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया काफी सरल है। इच्छुक आवेदक जो जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो नीचे गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले बिहार RTPS की आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएँ।
  • आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आएगा।

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  • होमपेज के बायीं तरफ आपको ‘सामान्य प्रशासन विभाग’ का विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने कई विकल्प खुलकर आएंगे। यहाँ पर जाति-प्रमाण पत्र का निर्गमन के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे, यहाँ पर ‘अंचल स्तर पर’ के लिंक पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने बिहार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।

OBC Certificate Online Apply Bihar

  • इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरें। जैसे कि आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि।
  • इसके बाद फॉर्म में नीचे जाकर अपनी वर्ग और जाति का चयन करें
  • सभी जानकारियों को दर्ज कर लेने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • इसके बाद कैप्चा कोड भरकर Proceed के ऊपर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करते ही आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको Application Reference Number प्राप्त होगा। इसे कहीं पर सेव कर लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें।
  • इस प्रकार आपकी बिहार ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

बिहार OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सर्वप्रथम अपने जिले के अंचल कार्यालय में जाएँ और ओबीसी जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरें।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ जरुरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • आखिर में आवेदन फॉर्म को अंचल कार्यालय में जमा कर दें।

बिहार OBC सर्टिफिकेट आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

यदि आपने बिहार ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है तो अब आप आवेदन की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके जाति प्रमाण पत्र आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है और यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा। आइये, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र स्टेटस चेक करने के बारे में जानते हैं :-

  • OBC सर्टिफिकेट आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए Bihar RTPS की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
  • होमपेज के दायीं तरफ “नागरिक अनुभाग” के सेक्शन पर जाएँ और आवेदन की स्थिति देखें के ऊपर क्लिक करें।
  • आपके सामने Track Application Status का पेज खुलकर आएगा।

track application status rtps bihar

  • इस पेज पर अपनी जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या दर्ज करें।
  • इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें।
  • आपके सामने बिहार ओबीसी जाति प्रमाण पत्र आवेदन का पूरा विवरण खुलकर आ जायेगा।

बिहार में OBC NCL प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

  • बिहार में OBC NCL प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएँ।
  • होमपेज पर “नागरिक अनुभाग” के सेक्शन पर जाएँ और ‘सर्टिफिकेट डाउनलोड करें’ के लिंक पर क्लिक करें।
  • आपके सामने Download Certificate का फॉर्म खुलकर आएगा।
  • इस फॉर्म में आवेदन संदर्भ संख्या और आवेदक का नाम दर्ज करें।
  • इसके बाद Download Certificate के बटन पर क्लिक कर दें।
  • आपका OBC NCL प्रमाण पत्र PDF ऑनलाइन डाउनलोड हो जायेगा।

बिहार में OBC जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिन की होती है?

सामान्यतः जाति प्रमाण पत्र दो प्रकार से जारी किये जाते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होते हैं। इसी तरह, राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की वैधता तीन साल की होती है।

बिहार राज्य में जारी OBC जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 3 वर्षों की होती है। प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद आप रिन्यूअल के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।

FAQs: Bihar OBC NCL Certificate Online Apply

Q. बिहार ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Ans. बिहार में ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको बिहार आरटीपीएस पोर्टल पर जाना होगा। आप पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म भरकर ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Q. बिहार में जाति प्रमाण पत्र बनाने की वेबसाइट क्या है?
Ans. बिहार में जाति प्रमाण पात्र ऑनलाइन बनाने के लिए आपको बिहार RTPS के आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।

Q. बिहार में ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में कितना समय लगता है?
Ans. ऑनलाइन आवेदन करने के 7 से 10 दिनों के अंदर आप अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।