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Bihar Vanshavali 2024: बिहार में जमीन सर्वेक्षण के लिए वंशावली कैसे बनाये?

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जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण की शुरुआत कर दी गयी है। इस सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षक भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच और उसका सत्यापन करेंगे। भूमि मालिकों को उनका मालिकाना हक तभी मिलेगा जब उनके पास भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज होंगे। दस्तावेजों की इस सूची में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पारिवारिक वंशावली (Bihar Vanshavali) भी है।

अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपके पास वंशावली प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको बिहार वंशावली बनाने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही वंशावली बनाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, पात्रता क्या होगी आदि।

वंशावली क्या है?

सामान्य भाषा में वंशावली का मतलब होता है किसी व्यक्ति के परिवार की पीढ़ियों का लेखा-जोखा। इस प्रमाण पत्र में पूर्वजों से लेकर परिवार के वर्तमान सदस्यों तक का पूरा ब्यौरा दर्ज होता है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम, जन्म तिथि, बच्चों के नाम, पूर्वजों की मृत्यु तिथि आदि शामिल होते हैं।

जब भी किसी जमीन के मालिकाना हक़ की बात आती है तो उसमे सबसे पहले वंशावली दस्तावेज को चेक किया जाता है। इस दस्तावेज के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

भूमि सर्वेक्षण के दौरान, अधिकारी वंशावली देखकर यह पता लगाते हैं कि भूमि के वर्तमान मालिक के पूर्वज कौन थे तथा उन्होंने भूमि कब और कैसे हासिल की थी। वंशावली के माध्यम से भूमि के असली मालिक को मालिकाना हक दिया जाता है ताकि भविष्य में इसे लेकर कोई विवाद न हो।

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वंशावली बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • भूमि मालिक का आधार कार्ड
  • कागजात जिसमें भूमि मालिक के दादा का नाम, पिता का नाम, बच्चों का नाम दर्ज है
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर भूमि मालिक की मृत्यु हो गयी है)
  • प्रपत्र 3
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो

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बिहार में वंशावली कैसे बनाये?

बिहार में वंशावली बनाने की प्रक्रिया काफी सरल है। यह ग्राम पंचायत में ही बन जाता है, आपको सिर्फ प्रपत्र 3 और कुछ दस्तावेज ले जाने होते हैं।

  • बिहार वंशावली बनाने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा। जिसे आप https://dlrs.bihar.gov.in/ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

bihar vanshavali form

  • इसके बाद इस फॉर्म में आपको अपने वंश का पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा।
  • फिर इस फॉर्म को लेकर अपने ग्राम पंचायत में जाएँ।
  • इसके बाद फॉर्म पर पंचायत मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर करवाकर उसे पंचायत कार्यालय में जमा कर दें।
  • इसके बाद आपके वंशावली फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। जानकारी और दस्तावेज सही होने पर आपको 15 दिनों के अंदर वंशावली सौंप दी जाएगी।

निष्कर्ष

इस आर्टिकल में मैंने बिहार वंशावली कैसे बनता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई है। कोई भी नागरिक जो अपनी वंशावली बनवाना चाहता है वो ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही मैंने वंशावली फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी दिया है, जिसे आप डाउनलोड करके आसानी से फॉर्म भर सकते हैं।

अगर ये आर्टिकल आपको पसंद आया तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें ताकि वो भी बिहार वंशावली बनवा सकें।

Important Links

वंशावली फॉर्म डाउनलोडClick Here
प्रपत्र-3(1)Click Here
प्रपत्र-3(1.1)Click Here