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Happy Card Apply Online: हरियाणा हैप्पी कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जाने पूरी प्रक्रिया

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Haryana Happy Card Apply Online: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले अन्तोदय कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसे हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (Happy Card) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा जो ई-टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा होगा।

हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस आर्टिकल में हम आपको हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और आवेदक की पात्रता के बारे में जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

Haryana Happy Card क्या है?

हरियाणा सरकार ने राज्य में रहने वाले अंत्योदय परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड योजना शुरू की है। यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है। इस स्मार्ट कार्ड के जरिए लाभार्थी हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत राज्य के करीब 22.89 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड मुहैया कराये जायेंगे। इस कार्ड को बनाने के लिए आवेदक को सिर्फ एक बार ₹50 का शुल्क देना होगा, कार्ड की शेष लागत 109 रुपये और वार्षिक रखरखाव शुल्क 79 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन पर हरियाणा सरकार लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

इच्छुक लोग जो हैप्पी कार्ड बनाना चाहते हैं, वो हरियाणा सरकार द्वारा जारी किये गए ऑनलाइन पोर्टल https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Overview: Happy Card Haryana Roadways

आर्टिकल का नाम Haryana Happy Card
योजना का नामहरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
उद्देश्यअंत्योदय परिवारों को निःशुल्क बस यात्रा उपलब्ध कराना
लाभार्थीराज्य के अंत्योदय परिवार
लाभहरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करना
आवेदन मोडऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटebooking.hrtransport.gov.in

हरियाणा हैप्पी कार्ड के लाभ एवं विशेषताएं

  • प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने हेतु स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराये जाएंगे।
  • हैप्पी कार्ड के माध्यम से हर वर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
  • इस कार्ड को आसानी से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर बनाया जा सकता है।
  • हैप्पी कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी को बस 50 रुपए का शुल्क अदा करना होगा।
  • हरियाणा सरकार योजना के कार्यान्वयन पर 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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हरियाणा हैप्पी कार्ड की पात्रता

हरियाणा हैप्पी कार्ड बनाने के लिए आवेदक की योग्यता इस प्रकार होनी चाहिए।

  • सिर्फ हरियाणा के मूल निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • लाभार्थी परिवार की सालाना आय 1 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
  • केवल अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं।
  • लाभार्थी परिवार के पास हरियाणा परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरीफाई होना जरूरी है।

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आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • अंत्योदय कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक लोग जो हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/#/ppp/apply/happy पर जाएं।
  • होमपेज पर ‘Apply Happy Card’ का ऑप्शन दिखेगा, उसपर क्लिक करें।

Happy Card Haryana Roadways Apply Online

  • अगले पेज पर अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद कैप्चा कोड भरकर Send OTP TO Verify के बटन पर क्लिक कर दें।

HARYANA ANTYODAYA PARIVAR PARIVAHAN YOJANA

  • आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे दर्ज कर वेरीफाई करें।
  • ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपके स्क्रीन पर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आ जाएगी।
  • इसके बाद आपको जिस सदस्य के लिए हैप्पी कार्ड आवेदन करना है, उसे चुने।

Haryana Happy Card Apply Online

  • आपके सामने एक बॉक्स खुलकर आएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और चुने गए सदस्य का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके Send OTP के ऊपर क्लिक कर दें।
  • अब आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें।
  • अंत में Apply के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार आप हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

FAQ: Haryana Happy Card Apply Online

Q. हरियाणा हैप्पी कार्ड कैसे बनता है?
Ans. हरियाणा हैप्पी कार्ड बनाने के लिए आपको हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद होमपेज पर ‘अप्लाई हैप्पी कार्ड’ के ऊपर क्लिक करके आप स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

Q. हरियाणा हैप्पी कार्ड कौन बनवा सकता है?
Ans. हरियाणा के अन्तोदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम है, वो हरियाणा हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं।


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