मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म कैसे भरें? (ऑनलाइन आवेदन)

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Kanya Sumangla Yojana 2023: हमारे देश में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है।

समाज में बालिकाओं के जन्म को लेकर नकारात्मक सोच को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी पहल की है और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रहने वाली बालिकाओं को ₹15000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो की उन्हें 6 किस्तों में प्राप्त होगी।

अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और Kanya Sumangala Yojana 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म कैसे भरें इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

इसके साथ ही योजना में आवेदन करने के लिए क्या पात्रता है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कन्या सुमंगला योजना का पैसा कैसे मिलेगा – सभी सवालों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे।

Overview: Kanya Sumangala Yojana UP

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
वर्ष2023
राज्यउत्तर प्रदेश
संबंधित विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग, उ.प्र.
लाभार्थीप्रदेश में रहने वाली बालिकाएं
उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना
प्रोत्साहन राशि₹15000
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटmksy.up.gov.in

कन्या सुमंगला योजना 2023 क्या है?

बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” शुरू की गई है। इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से राज्य सरकार लड़कियों को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

पात्र बालिकाओं को यह प्रोत्साहन राशि 6 चरणों में दी जाएगी, जो कि उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स करने तक किस्तों में मिलती रहेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है। राज्य में रहने वाली ऐसी बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) से नीचे आती है वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समाज में पुरुष और महिला लिंगानुपात को समान रखना और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है। इसके साथ ही लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना तथा समाज में लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि

श्रेणीपैसा कब मिलेगा प्रोत्साहन राशि
पहली श्रेणीबालिका के जन्म होने पर (1 अप्रैल 2019 या उसके बाद)₹2000
दूसरी श्रेणीबालिका के 1 वर्ष पूरा होने के टीकाकरण के उपरांत₹1000
तीसरी श्रेणीकक्षा 1 में प्रवेश लेने के उपरांत₹2000
चौथी श्रेणीकक्षा 6 में प्रवेश लेने के उपरांत₹2000
पांचवी श्रेणीकक्षा 9 में प्रवेश लेने के उपरांत₹3000
छठी श्रेणीकक्षा 10/12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक-डिग्री या डिप्लोमा कोर्स (कम से कम 2 साल) में प्रवेश लेने पर₹5000

जरूरी दस्तावेज

कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने हेतु आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

  • माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पैन कार्ड
  • वोटर आईडी
  • यूपी बिजली बिल रसीद
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • यदि बच्ची गोद ली है तो उसका प्रमाण पत्र

Eligibility Criteria: कन्या सुमंगला योजना आवेदन के लिए पात्रता

यूपी कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने के लिए इन पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा।

  • लाभुक बालिका का परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी के परिवार के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए।
  • एक परिवार में अधिकतम सिर्फ 2 कन्याओं को योजना का लाभ मिलेगा।
  • अगर किसी महिला की पहली संतान लड़की है और उसे दूसरे प्रसव से जुड़वां बच्चियां जन्म लेती है तो ऐसी स्थिति में तीनों बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा।
  • यदि किसी परिवार द्वारा किसी अनाथ बालिका को गोद लिया गया है, तो उनकी जैविक संतान और गोद ली गई बालिका सहित अधिकतम दो बालिकाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • यदि किसी परिवार ने किसी अनाथ बच्ची को गोद लिया है, तो उनके पास उस बच्ची को गोद लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

यूपी कन्या सुमंगला योजना के लाभ क्या-क्या है?

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के लिए 1200 करोड़ रूपए का बजट जारी किया है।
  • Kanya Sumangala Yojana के तहत यूपी सरकार पात्र परिवार के 2 बालिकाओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी।
  • प्रत्येक बालिका को 15000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो उन्हें 6 किस्तों में मिलेगी।
  • यह आर्थिक सहायता राशि बालिका के जन्म से उसकी पढ़ाई पूरी होने तक मिलती रहेगी।
  • प्रदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ अनाथ बालिकाओं को भी दिया जायेगा।
  • MKSY UP में दिया जाने वाला पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2023 का फॉर्म कैसे भरें?

कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए पूरी आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं।

  • सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (https://mksy.up.gov.in/) को ओपन करें।
  • आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आएगा।
  • होमपेज पर नागरिक सेवा पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करें।

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  • नियम एवं शर्ते स्वीकार कर आगे बढ़े।
  • आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।

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  • इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
  • इसके बाद Send SMS OTP के बटन पर क्लिक करें।
  • आपने जिस मोबाइल नंबर को फॉर्म में भरा है, उसपर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • ओटीपी दर्ज करे, फिर Verify & Sign-UP के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और आपको User ID और Password प्राप्त होगा।
  • इसके बाद फिर से MSKY Portal पर जाएँ और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें।
  • लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने कन्या सुमंगला योजना 2023 का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • आवेदन फॉर्म में बालिका से संबंधित सभी जानकारियों को ध्यान से भरें।
  • इसके बाद फॉर्म में बैंक पासबुक की पीडीएफ कॉपी को अपलोड करें।
  • फिर Go के बटन पर क्लिक कर दें।
  • अगले पेज पर आपको बालिका के नंबर का चयन करना होगा। यदि पहली बालिका है तो Girl Child – I, दूसरी बालिका है तो Girl Child – II, और अगर बच्चियाँ जुड़वाँ है तो Girl Child – III के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपके सामने पहले से भरा हुआ फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अन्य जानकारियों को दर्ज करना होगा।
  • अंत में Submit के बटन पर क्लिक करके फॉर्म जमा कर दें।
  • इस प्रकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

जो आवेदक कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आवेदक को योजना का आवेदन फॉर्म भरकर खण्ड विकास अधिकारी / एसडीएम / जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आयुक्त अधिकारी सभी आवेदनों को ऑनलाइन फीडिंग के लिए जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेज देंगे।

कन्या सुमंगला योजना का आवेदन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा खण्ड विकास अधिकारी / एसडीएम / जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय से भी फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।

कन्या सुमंगला योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड: Download PDF

कन्या सुमंगला योजना का पैसा कैसे मिलेगा?

कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने के बाद सरकारी अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि आवेदन में सब कुछ सही पाया गया तो योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

बालिका के अवयस्क होने की स्थिति में दी जाने वाली राशि उसके माता-पिता के खाते में भेजी जाएगी। यदि माता व पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी अवस्था में बच्ची के अभिभावक के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा।

महत्वपूर्ण जानकारी

कन्या सुमंगला योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि आवेदक किसी भी श्रेणी में भाग ले सकता है। अगर आप अपनी बेटी के जन्म के बाद इस योजना में आवेदन करने से चूक गए हैं और आपकी बेटी थोड़ी बड़ी भी हो गई है तो चिंता की कोई बात नहीं है।

इस योजना को कुल 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लाभार्थी किसी भी श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। यदि बालिका के जन्म के बाद योजना में पंजीकरण नहीं हुआ है तो उसके कक्षा 1 में प्रवेश के बाद सीधे श्रेणी 3 में आवेदन कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर

यदि आपके पास मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से संबंधित कोई प्रश्न है या आपको आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके योजना से संबंधित सभी शिकायतें साझा कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर: 18008330100 / 18001800300


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