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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024: MP Kanya Vivah Yojana Apply Online, विवाह पोर्टल

MP Kanya Vivah Yojana: हमारे देश में बहुत सारे परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना गुजर बसर करते हैं और इस निर्धनता के कारण वो अपनी बेटियों का विवाह नहीं करा पाते। यदि वो परिवार अपनी बेटी का विवाह किसी तरह से करते भी हैं तो उन्हें काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है और वो कर्ज में डूब जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए एमपी सरकार ने एक बड़ी पहल की है और गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु एक जनकल्याणकारी योजना को लांच किया है। आइये इस योजना के बारे में जानते हैं।

Kanya Vivah Yojana MP

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब, बेसहारा और निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार जरूरतमंद कन्याओं/ विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों को उनके शादी के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

इस आर्टिकल के ज़रिये हम आपको Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana से सम्बंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराएँगे। जैसे की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कन्या विवाह योजना का फॉर्म कैसे भरें, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा, योजना की पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि।

MP Kanya Vivah Yojana 2024 Overview

योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
राज्यमध्य प्रदेश
विभागसामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उद्देश्यप्रदेश में निवासरत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता
कितने रुपए की सहायता₹51,000
लाभार्थी का प्रकारकन्या/महिला
आवेदन प्रक्रियाOnline/Offline
आधिकारिक वेबसाइट http://mpvivahportal.nic.in/

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024

मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या विवाह योजना का शुभारम्भ किया है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी।

सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना का लाभ सभी वर्गों के लोग उठा सकते हैं चाहे वो सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से ही क्यों न आते हो। मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु ₹51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

पहले यह राशि 49,000 रुपये की होती थी, मगर वर्तमान समय में इस धनराशि को बढाकर ₹51,000 कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना (Kanya Vivah Yojana MP) के अंतर्गत राज्य सरकार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करेगी और उसमें राज्य की कन्याओं की शादी कराई जाएगी, विवाह में लगने वाले पूरे खर्च का वहन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा।

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ

  • मध्यप्रदेश में रहने वाली सभी बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • Kanya Vivah Yojana का लाभ प्रदेश की जरूरतमंद कन्याओं/ विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों को मिलेगा।
  • योजना के लिए पात्र कन्याओं को प्रदेश सरकार उनके विवाह के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • योजना के पटल में आने से गरीब और निर्धन परिवारों के ऊपर से बेटी की शादी कराने का वित्तीय बोझ कम होगा।
  • योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधु को 51,000 रुपए का Account Payee Cheque प्रदान किया जायेगा।
  • इसके साथ ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजनकर्ता निकाय को प्रति वधु मान से 8000 रुपए की राशि दी जाएगी।
  • योजना में दी जाने वाली धनराशि हितग्राही के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता

  • हितग्राही मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • वधु के अभिभावक मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • योजना में आवेदन करने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
  • सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • जिन महिलाओं का क़ानूनी रूप से तलाक हो चूका है, और वो दूसरी शादी करना चाहती हैं तो वो भी इस योजना के पात्र है।
  • यदि कोई महिला विधवा है तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • योजना में आवेदन करने हेतु कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए वर/वधु को निर्धारित तिथियों पर “सामूहिक विवाह समारोह” में सम्मिलित होकर विवाह को संपन्न करना होगा।
  • एकल विवाह करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कन्या विवाह योजना एमपी के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एमपी में आवेदन करने हेतु आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? चलिए देखते हैं।

  • आवेदिका का समग्र आईडी नंबर
  • हितग्राही कन्या का आधार कार्ड नंबर
  • कन्या के अभिभावक का मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाणपत्र
  • बीपीएल कार्ड का विवरण
  • परिवार का इनकम सर्टिफिकेट
  • कन्या का आयु प्रमाण पत्र
  • हितग्राही कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार से लिंक बैंक अकाउंट नंबर (स्कैन कॉपी)
  • सक्रिय मोबाइल नंबर
  • यदि महिला तलाकशुदा है तो न्यायालय के आदेश की कॉपी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

mp Kanya Vivah Yojana Apply Online

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को विवाह पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट (https://mpvivahportal.nic.in/) पर जाना होगा।
  • आपके समक्ष विवाह पोर्टल, मध्य प्रदेश का होम पेज खुलेगा।
  • अब मेनू में “Application Form” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपके सामने योजना का फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म में सभी जानकारियों का विवरण सही तरीके से भरें जैसे कि आवेदिका का नाम, अभिभावक का नाम, आधार कार्ड नंबर, आवेदिका की समग्र आईडी नंबर, आवेदिका का बीपीएल कार्ड नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, कन्या एवं वर की एक पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि।
  • सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद “Submit” के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें। इस प्रकार से आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

MP Kanya Vivah Yojana में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • अगर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के पश्चात् पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
  • फिर आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आवेदन फॉर्म को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के ऑफिस में जमा करें। शहरी क्षेत्र के निवासी फॉर्म को नगर निगम या मुख्य नगर पालिका ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।

MP Kanya Vivah Yojana Form PDF Download: Click Here

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सत्यापित हितग्राहियों की लिस्ट कैसे देखें?

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana beneficiary list

  • सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।
  • वेबसाइट के मेनू सेक्शन में जायें और “List of Beneficiaries” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, यहाँ से “List of Approved Beneficiaries” के ऑप्शन का चुनाव करें।
  • आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर जिला, जनपद पंचायत, विवाह योजना का नाम और आवेदन दिनांक का चयन करें।
  • फिर कैप्चा कोड दर्ज करके “हितग्राहियों की सूची देखें” के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सत्यापित हितग्राहियों की लिस्ट देख सकते हैं।

MP Kanya Vivah Yojana Helpline No

यदि आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर आप उस समस्या का समाधान पा सकते हैं।

  • सी.एम. हेल्पलाइन:181
  • निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397
  • केन्‍द्र सरकार की दिव्‍यांगजन सूचना लाईन: 1800 233 5956

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