क्या आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बन गया है और आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं? आप सही जगह पर आये हैं। इस आर्टिकल में हम आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। आईये, जानते है पूरा प्रोसेस।
देश में बढ़ते हुए प्रदुषण को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने सभी गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) होना जरुरी है। यह आपकी गाड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके नहीं होने पर आपका भारी चालान कट सकता है। भारत में अगर आपके वाहन का PUC Certificate नहीं है तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आप PUC Certificate को अपने नजदीकी पेट्रोल पंप या पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं। इसे बनने में 5 मिनट से भी कम का समय लगता है।
अगर आपने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो अब आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालकर इसे निकाल सकते हैं।
चलिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के बारे में जानते हैं।
PUC सर्टिफिकेट पर क्या-क्या जानकारी उपलब्ध रहती है?
- वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर
- PUC सर्टिफिकेट नंबर
- उत्सर्जन परीक्षण की तिथि
- पीयूसी प्रमाणपत्र वैधता तिथि
- वाहन उत्सर्जन स्तर रीडिंग
देश में चलने वाले सभी वाहनों जैसे बाइक, कार या ट्रक आदि के लिए अपडेटेड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है।
यह भी पढ़ें: गाड़ी नंबर से मालिक का नाम पता कैसे करें, जानें पूरा तरीका
PUC Certificate ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए क्या लगेगा?
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता लगेगी।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर
- चेसिस नंबर
उपयुक्त नंबर आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर मिल जायेंगे।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें?
अगर आपके गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बन गया, तो अब आप इसे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://puc.parivahan.gov.in/puc/ पर जाएँ
- होमपेज पर PUC Certificate के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर का आखिरी 5 कैरेक्टर दर्ज करें।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके PUC Details के बटन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का विवरण खुलकर आ जाएगा। यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है?
सभी वाहनों का एमिशन लेवल अलग-अलग होता है, इसलिए उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को रिन्यू करने के नियम भी अलग-अलग होते हैं। जो वाहन 2017 से पहले रजिस्टर हुए है उन्हें हर 3 महीने पर अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होता है।
हालांकि, जो वाहन नए होते हैं उनमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है। जबकि पुरानी गाड़ियों की PUC सर्टिफिकेट वैलिडिटी 6 महीने की होती है। लेकिन, वाहन का एमिशन लेवल तय मानकों से अधिक होने पर यह वैधता कम भी हो सकती है।
यह भी पढ़ें: e-Challan कैसे चेक करें? जानें स्टेटस चेक करने का तरीका
PUC सर्टिफिकेट बनवाने में कितना चार्ज लगता है?
पीयूसी सर्टिफिकेट का चार्ज वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आप दोपहिया वाहन के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो चार्ज ₹50 से ₹100 तक होता है। थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए 120 से 130 रुपये तक शुल्क देना पड़ता है।
FAQ: PUC Certificate Online Download
Q. अपने वाहन के लिए PUC सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें?
Ans. वाहन का PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप वहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
Q. मैं अपना PUC ऑनलाइन कैसे चेक कर सकता हूँ?
Ans. आप अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट https://vahan.parivahan.gov.in/puc पर जाकर चेक कर सकते हैं।