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Parivarik Labh Yojana: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

Rashtriya Parivarik Labh Yojana

Rashtriya Parivarik Labh Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना” की शुरुआत की गयी है।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवार जिनके घर में कमाने वाले मुखिया की आकस्मिक मृत्यु गयी है, उनको राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। इन परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपना जीवनयापन करने हेतु 30,000 रूपये की वित्तीय मदद की जाती है। इस योजना का लाभ यूपी के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उठा सकते हैं।

इस हितकारी योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।

यदि आप भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। हमने इस आर्टिकल में यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन की प्रक्रिया, यूपी पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता एवं डाक्यूमेंट्स, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें – सभी का विवरण नीचे दिया है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
किसके द्वारा शुरू किया गयाउत्तर प्रदेश सरकार
विभागसमाज कल्याण विभाग, यूपी
लाभार्थी राज्य के गरीब परिवार
लाभमुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 30000 रुपये की आर्थिक सहायता
आवेदन का तरीका ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

चलिए देखते हैं पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) के अंतर्गत गरीब परिवारों को क्या-क्या लाभ मिलता है।

  • इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 30,000/- रुपये का मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
  • उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana में दी जाने वाली मुआवजे की राशि भुगतान आवेदन के 45 दिनों के अंदर किया जायेगा।
  • योजना में दी जाने वाली सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के ज़रिये भेज दी जाएगी। कहीं भागदौड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को कुछ ज़रूरी पात्रताओं को पूरा करना होगा, उसके बाद ही उनका आवेदन स्वीकार किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए पात्रताएं निम्नलिखित है:

  • आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए।
  • परिवार के पास बीपीएल कार्ड (BPL Card) होना ज़रूरी है।
  • सिर्फ मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • अगर परिवार में मुखिया के अलावा किसी अन्य सदस्य की मृत्यु होती है, तो इस स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • मृतक मुखिया की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आयु होने पर भी लाभ नहीं मिल पायेगा।
  • आवेदक का किसी वाणिज्यिक बैंक में बचत खाता होना चाहिए। क्योंकि, अनुदान राशि इसी बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
  • सहकारी बैंक का खाता मान्य नहीं होगा।
  • परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 42,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,450 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए दो प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आवेदक (लाभार्थी) के डाक्यूमेंट्स और मृतक के डाक्यूमेंट्स, कृपया इन दस्तावेजों को आवेदन करने से पहले अपने पास रख लें।

आवेदक के डाक्यूमेंट्स

  • आवेदक का पहचान पत्र (राशन कार्ड, वोटर आईडी या बैंक पासबुक)
  • पहचान पत्र की फोटोकॉपी
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र संख्या
  • बैंक खाता संख्या
  • बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी
  • आवेदक का मोबाइल नंबर

मृतक के डाक्यूमेंट्स

  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी
  • मृतक की आय-प्रमाण पत्र कॉपी
  • मृतक के हस्ताक्षर की फोटो
  • मृतक की पहचान पत्र की फोटोकॉपी

जरूरी दिशा-निर्देश

  1. सिर्फ तहसील द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) ही मान्य होगा।
  2. पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में भरना होगा।
  3. आवेदक का बैंक खाता किसी वाणिज्यिक बैंक का होना चाहिए, सहकारी बैंक का खाता मान्य नहीं होगा।
  4. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए।
  5. आवेदक का हस्ताक्षर किया गया फोटो 20KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
  6. इसके साथ ही आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का पहचान पत्र इत्यादि Jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश के इच्छुक नागरिक जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वो नीचे बताये गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आवेदक उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://nfbs.upsdc.gov.in/) पर जाएँ।
  • आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आएगा और आपको कई सारे विकल्प दिखाई देंगे।
  • यहाँ पर आपको “नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें)” के विकल्प पर क्लिक करना है।

Parivarik Labh Yojana

  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।

Parivarik Labh Yojana Online Form

  • इस फॉर्म के पहले चरण में आपको अपना जिला (जनपद) और आप किस क्षेत्र में रहते हैं शहरी या ग्रामीण उसका चयन करना है।
  • दूसरे चरण में आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण देना है, जैसे कि नाम, पता, लिंग, श्रेणी, पहचान पत्र, पहचान पत्र की फोटोकॉपी, वार्षिक आय, आय प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल नंबर।
  • तीसरे चरण में आवेदक को अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा। इसमें आवेदक को अपने बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, IIFC Code, बैंक खाता संख्या दर्ज करना है और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है।
  • आखिरी चरण में आपको मृतक का विवरण दर्ज करना है। इसमें आपको मृतक का नाम, मृतक के पिता/पति का नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या और तिथि, आय प्रमाण पत्र और मृतक का पहचान पत्र अपलोड करना है।
  • अंत में कॅप्टचा कोड दर्ज कर “SUBMIT FORM” के बटन पर क्लिक कर दें।

इस तरह से आप उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

यदि आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर दिया है, तो इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं।

  • आवेदक सबसे पहले नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जायें।
  • आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आएगा।
  • होमपेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Parivarik Labh Yojana check status

  • इसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर अपना जिला चुने और रजिस्ट्रेशन नंबर/अकाउंट नंबर दर्ज कर “SEARCH” के बटन पर क्लिक कर दें।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana status check kare

आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति सामने आ जाएगी।

पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट चेक

  • आपका नाम पारिवारिक लाभ योजना 2023 लिस्ट में है या नहीं, यह चेक करने के लिए समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक पोर्टल (http://nfbs.upsdc.gov.in/) पर जाना होगा।
  • होमपेज खुलने पर आपको “जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिनका बिल जेनरेट हो चुका है)” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Parivarik labh List

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, यहां पर अपने “जिले” पर क्लिक करें।
  • फिर नए पेज पर आपको “तहसील” का चुनाव करना होगा। अपने तहसील पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपने “ब्लॉक” का चुनाव करना होगा। अपने ब्लॉक को लिस्ट में से खोजे और उसपर क्लिक करें।
  • फिर अपने ग्राम पंचायत का चुनाव कर और उसपर क्लिक कर दें।
  • आखिर में अपने गांव का चुनाव करें। जैसे ही आप अपने गांव का चयन करेंगे आपके सामने लाभार्थियों की पूरी लिस्ट आ जाएगी।

इस प्रक्रिया का अनुसरण करके आप Parivarik labh List 2023 को देख सकते हैं।

पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल

Q. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितना पैसा मिलता है?
Ans. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लाभार्थी के परिवार को यूपी सरकार की तरफ से 30000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाता है।

Q. पारिवारिक लाभ योजना में पैसा कितने दिनों में मिलता है?
Ans. इस योजना में मुआवजा राशि का भुगतान आवेदन के 45 दिनों के भीतर पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।


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