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UP Birth Certificate Registration: यूपी जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं (ऑनलाइन आवेदन व जरूरी दस्तावेज)

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UP Birth Certificate Online Apply: जैसा की आप सभी जानते होंगे कि जन्म प्रमाण पत्र हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह किसी बच्चे के जन्म लेने का आधिकारिक और क़ानूनी रिकॉर्ड होता है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत भारत में जन्म लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और जानना चाहते हैं कि अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, तो आपके लिए खुशखबरी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब आवेदक आसानी से अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन (UP Birth Certificate Online) माध्यम से बना सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु आपको CRS Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

इस आर्टिकल में हम उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही UP Birth Certificate बनाने की योग्यता क्या है और इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, सभी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं।

यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

अब उत्तर प्रदेश के निवासी अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन crsorgi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बस एक मोबाइल या कंप्यूटर होना आवश्यक है, और आप घर बैठे प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

ऑनलाइन पोर्टल के आ जाने से अब नागरिकों को पहले जैसे सरकारी कार्यालयों में भागदौड़ नहीं करनी होगी जिससे उनकी समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

UP Birth Certificate से मिलने वाले लाभ क्या-क्या है?

  • जन्म प्रमाण पत्र होने से प्रदेश के नागरिक सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
  • बर्थ सर्टिफिकेट भारत में पैदा हुए किसी भी नागरिक के जन्म का प्रूफ होता है।
  • स्कूल में दाखिला तथा छात्रवृत्ति लेने में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
  • पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय भी बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है।
  • कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जाती है।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर जन्म प्रमाण पत्र 15 से 20 दिनों के अंदर बन जाता है।

उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनाने के जरूरी दस्तावेज क्या है?

  • बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड
  • बच्चे के जन्म का प्रमाण जो अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी किया गया हो
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
  • शपथ पत्र, यदि बच्चे के जन्म लेने के 1 साल बाद आवेदन कर रहे हो
  • बर्थ रिपोर्ट फॉर्म

Birth Certificate पंजीकरण के लिए निर्धारित समय

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको नवजात शिशु के जन्म लेने के 21 दिनों के अंदर ही उसका पंजीकरण कराना होता है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आर्थिक दंड लगाया जाता है और पुलिस सत्यापन के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

यदि नवजात को जन्म लिए 21 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन नहीं कर पाएंगे। नया आवेदन करने के लिए आपको ब्लॉक या नगर निगम कार्यालय से संपर्क करना होगा।

UP Birth Certificate बनाने के लिए दिशानिर्देश

उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ दस्तावेजों को भरके उनकी स्कैन कॉपी रखनी होती है।

उनमें से एक दस्तावेज है बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म, आवेदक माता-पिता को यह फॉर्म CRS पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करनी होती है और उसमे अपनी जानकारी भरनी पड़ती है जैसे की आधार कार्ड डिटेल्स, माता और पिता का पूरा नाम, स्थायी पता, हॉस्पिटल या घर का पता जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है इत्यादि।

फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद इसकी स्कैन कॉपी निकल लें क्यूंकि जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने के समय इसे वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है। इसके साथ ही माता-पिता के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी भी तैयार रखें।

बर्थ रिपोर्ट फॉर्म यहां से डाउनलोड करें: BIRTH REPORT FORM DOWNLOAD

यूपी जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: CRS पोर्टल पर साइन-अप करें

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  • सबसे पहले CRS portal की आधिकारिक वेबसाइट (https://crsorgi.gov.in) पर जाएँ।
  • आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आएगा।
  • होमपेज के दाहिने तरफ “General Public Signup” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपके सामने Sign UP करने के लिए फॉर्म खुलेगा।
  • इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भरें। जैसे: यूजरनेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का जन्म स्थान।
  • फिर कैप्चा कोड भरकर “Register” के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन लिंक भेजा जायेगा, उसपर क्लिक करें और वेरिफिकेशन संपन्न करें।
  • इस तरह आपकी साइन-अप प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

स्टेप 2: CRS Portal में लॉगिन करें

  • CRS की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
  • होमपेज के दाहिने तरफ “User Login” के सेक्शन पर जाएँ।
  • अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • फिर Login के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरीके से आप पोर्टल पर लॉगइन हो जायेंगे।

स्टेप 3: जन्म प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म भरें

  • आधिकारिक पोर्टल पर लॉगइन कर लेने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • मेनू में ‘Birth’ के सेक्शन पर जाएँ और “Add Birth Registration” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने एक “बर्थ रजिस्ट्रेशन” फॉर्म खुलकर आएगा।
  • इस फॉर्म में आपको सभी जरूरी जानकारियों को भरना होगा। जैसे कि बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का लिंग, पूरा नाम, आधार नंबर (यदि उपलब्ध है), बच्चे का जन्म स्थान, माता-पिता का नाम तथा पता, माता-पिता का आधार कार्ड नंबर इत्यादि।
  • इसके बाद “बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म” को अपलोड करके “Save” के बटन पर क्लिक कर दें।
  • आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपने जो भी जानकारी फॉर्म में भरी है उसका प्रीव्यू दिखाया जाएगा।
  • यदि सभी जानकारी सही है तो “Submit” के बटन पर क्लिक कर दें।
  • अंत में आपके सामने एक फॉर्म दिखाई देगा, उसे प्रिंट कर लें।
  • इस फॉर्म में आपको एक पता मिलेगा। आपको इस पते पर बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म और माता-पिता के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी जाकर जमा करनी होगी।
  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको यह फॉर्म ब्लॉक में जाकर खंड विकास अधिकारी के पास जमा करना होगा। शहरी क्षेत्र के लोग नगर निगम ऑफिस में रिपोर्टिंग फॉर्म को जमा करवा सकते हैं।
  • इसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र वेबसाइट पर जनरेट हो जायेगा, और आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

FAQ: UP Birth Certificate 2024

Q. भारत में जन्म पंजीकरण कितने दिन के भीतर करना होता है?
Ans. बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है।

Q. क्या बच्चे के आधार कार्ड के बिना जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है?
Ans. जी हाँ, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली जाती है। इसलिए उनके माता-पिता के आधार कार्ड की मदद से जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है।

Q. जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Ans. भारत में जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आधिकारिक वेबसाइट https://crsorgi.gov.in है।


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