UP Niwas Praman Patra: क्या आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप सही जगह पर आये हैं। इस लेख में हम आपको यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
निवास प्रमाण पत्र, जिसे आम तौर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे हर राज्य सरकार अपने नागरिकों को जारी करती है। इस प्रमाणपत्र के होने से यह साबित होता है कि व्यक्ति के पास किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी निवास है।
ज्यादातर सरकारी नौकरियों, स्कॉलरशिप और सरकारी कार्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है।
उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के पास निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। यदि आपने इसे अभी तक नहीं बनाया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस आर्टिकल में हम आपको यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से अवगत कराने जा रहे हैं। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपना Domicile Certificate UP बनवा सकते हैं।
आईये, पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं।
UP Niwas Praman Patra Highlights
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र |
सम्बंधित राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2024 |
उद्देश्य | स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
आवेदन शुल्क | 10/- रु. |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
यूपी निवास प्रमाण पत्र 2024
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित अधिकांश योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निवास प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको स्कूल कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करना है तो इसके लिए भी DOMICILE सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
पहले निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलदार और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें लोगों का काफी समय बर्बाद होता था। मगर अब आप उत्तर प्रदेश में Domicile Certificate को घर बैठे खुद से बना सकते हैं। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लाभ
यदि आप यूपी निवास प्रमाण (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) बनवाते हैं तो आपको निम्नलिखित लाभ मिलेंगे।
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मांग की जाती है।
- स्कूल-कॉलेज में एडमिशन और स्कॉलरशिप लेने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र जरूरी है।
- कई तरह के दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि बनाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरुरत पड़ती है।
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यूपी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) बनाने के लिए लगने वाले दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार है:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जन्म प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- 10वीं/12वीं की मार्कशीट
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आवेदकों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। जो की कुछ इस प्रकार है:
- सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
- आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आएगा। यहाँ सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके अपना पंजीकरण पूरा करें।
- नए पेज पर आवेदन भरें के विकल्प पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट खुलकर आएगी, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे: आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, निवास की अवधि इत्यादि को भरें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करके “दर्ज करें” के बटन पर क्लिक कर दें।
- अगले पेज पर ‘सेवा शुल्क भुगतान’ के विकल्प पर क्लिक कर आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- शुल्क भुगतान के बाद आपकी उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन कैसे करें?
- उम्मीदवार सिटीजन लॉगिन करने के लिए edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का ऑप्शन दिखेगा, उसपर क्लिक करें।
- नए पेज पर आपको स्क्रीन के दायीं तरफ पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन का बॉक्स दिखाई देगा।
- अपना यूजर का नाम और पासवर्ड/ओटीपी दर्ज करें।
- इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
यूपी निवास प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे जाने?
ऐसे लाभार्थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वो अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम ई-डिस्ट्रिक्ट UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें।
- अगले पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें जो आपको पंजीकरण के समय प्राप्त हुआ था।
- इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके सामने UP Domicile Certificate Status खुलकर आ जाएगा।
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Domicile Certificate UP के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
आप चाहे तो उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें।
- यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाने के लिए जन सुविधा केंद्र/नगर पालिका /सीएससी सेंटर से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान से भरें।
- इसके बाद फॉर्म में अपना पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी दस्तावेज लगाएं।
- फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक करके संबंधित कार्यालय में जमा कर दें।
- इसके बाद उचित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- वेरिफिकेशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपको निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
- निवास प्रमाण पत्र बनने में लगभग 30 दिन का समय लगता है, फिर आप नजदीकी कार्यालय से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
यहाँ पर हम यूपी निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र फॉर्म को वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा।
- सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ।
- वेबसाइट के होमपेज पर ‘सेवाएं’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर अधिकृत केन्द्र पर उपलब्ध सेवाएं के अंतर्गत ‘अधिवास प्रमाणपत्र’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुलकर आ जाएगा। (नीचे चित्र में आप फॉर्म का प्रारूप देख सकते हैं)
- आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड
यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की आवश्कयता पड़ेगी। स्व-घोषणा प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए हम यहां सीधा लिंक प्रदान कर रहे हैं। आप यहां क्लिक करके स्व-घोषणा प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Domicile Certificate सत्यापन करने की प्रक्रिया
- निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिए e-District Uttar Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होमपेज पर ‘प्रमाण पत्र का सत्यापन’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- नए पेज पर अपना Application Number और Certificate ID भरें।
- इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जायेगा।
FAQs: उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ सवाल
Q. यूपी निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये?
Ans. उत्तर प्रदेश के नागरिक जो अपना निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) बनाना चाहते हैं, उन्हें ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचकर आप निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
Q. उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?
Ans. मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के 7-30 दिनों के भीतर आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
Q. डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैधता कितने दिनों के लिए होती है?
Ans. यूपी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जीवन भर के लिए वैध होता है।
Q. उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने की फीस कितनी है?
Ans. यूपी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको 5 से 10 रुपये फीस देनी होगी।