UP EWS Certificate 2023: अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारत सरकार की तरफ से सभी सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गयी है। यह आरक्षण जनरल केटेगरी में आने वाले सभी धर्मों के लोगों को उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को अपना EWS प्रमाण पत्र बनवाना होगा। EWS सर्टिफिकेट के आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को देश भर में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपना UP EWS Certificate बनवाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। इस आर्टिकल में हम आपको EWS सर्टिफिकेट पंजीकरण, पात्रता, लाभ और दस्तावेजों से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से देंगे।
Overview: UP EWS Certificate 2023
आर्टिकल का नाम | UP EWS Certificate 2023 |
योजना का नाम | EWS सर्टिफिकेट |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग का नाम | राजस्व विभाग |
लाभ | 10% आरक्षण |
किसको मिलेगा | सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग |
आवेदन मोड | ऑफलाइन |
EWS Application Form (PDF) | Download Here |
EWS आरक्षण क्या है?
EWS आरक्षण को वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा सामान्य वर्ग (General Category) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पारित किया गया। इसके अंतर्गत अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को मंजूरी दी गयी।
इस आरक्षण का लाभ ऐसे लोग उठा सकते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, और वो एससी/एसटी/ओबीसी जैसी किसी भी वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं।
UP EWS Certificate 2023
जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत में सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्ग जैसे SC/ST/OBC के लोगों को सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाता है। लेकिन, सामान्य वर्ग में आने वाले गरीब और असहाय परिवारों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा EWS Reservation लाया गया है।
इस आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदक को अपना EWS Certificate बनवाना होगा, सर्टिफिकेट बन जाने के बाद सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में EWS सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया अभी ऑफलाइन है, इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपनी स्थानीय तहसील या किसी अन्य स्थानीय सरकारी प्राधिकरण के कार्यालय में जाना होगा। यह सर्टिफिकेट बनने के बाद 1 साल तक वैध रहता है, उसके बाद इसे अगले साल फिर से रिन्यू कराना पड़ता है।
यूपी EWS प्रमाण पत्र के उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र लागू करने का मुख्य उद्देश्य सामान्य वर्ग में मौजूद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करना है। ताकि ऐसे परिवार गरीबी के कारण पिछड़ न जाएं और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।
भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को पहले से ही आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। इसे देखते हुए काफी समय से सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की मांग भी उठ रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की जातियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पारित किया है, जिसके तहत लाभार्थी को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाता है।
EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयकर रिटर्न/पे-स्लिप
- शपथ पत्र (Affidavit)
- पासपोर्ट साइज फोटो
EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मानदंड
अगर आप अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको इन पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक सामान्य वर्ग यानी General Category से होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से कम खेतिहर भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास 1000 वर्ग फ़ीट से अधिक का फ्लैट न हो।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार के पास 100 वर्ग गज तथा गांव में रहने वाले परिवार के पास 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड न हो।
EWS आरक्षण से मिलने वाले लाभ
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को 10% आरक्षण मिलेगा।
- गरीब सवर्णों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटें मिलेंगी।
- EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में रिजर्वेशन कोटा प्राप्त होगा।
- EWS आरक्षण के आ जाने से जनरल कैटेगरी के लोगों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा।
- देश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
- आवेदक EWS सर्टिफिकेट का उपयोग करके राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं
- सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाये?
यदि आप उत्तर प्रदेश में EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। कई राज्यों में यह आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, मगर यूपी में फ़िलहाल इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी है।
चलिए यूपी में EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं।
- सबसे पहले आपको UP EWS Certificate Form डाउनलोड करना होगा। (यहाँ से डाउनलोड करें)
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरें।
- फिर सभी ज़रूरी दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करें।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म को तहसील, जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला अधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उप-विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।
- इसके बाद आपके EWS आवेदन फॉर्म की जांच कार्यालय अधिकारी के द्वारा की जाएगी।
- जांच में सब कुछ सही पाए जाने के बाद आपको UP EWS Certificate जारी कर दिया जायेगा।
FAQ: UP EWS Certificate Online Apply
Q. EWS सर्टिफिकेट कितने दिनों तक वैध रहता है?
Ans. EWS सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए वैध होता है, अगले साल उसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है।
Q. EWS सर्टिफिकेट बनने में कितना समय लगता है?
Ans. आवेदन करने के करीब 21 दिनों के बाद EWS सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है।
Q. EWS का फुल फॉर्म क्या है?
Ans. EWS का फुल फॉर्म Economically Weaker Section है।
Q. EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन शुल्क क्या हैं?
Ans. EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन शुल्क सभी राज्यों में अलग-अलग है, हालांकि आम तौर पर इस सर्टिफिकेट को बनाने में 10 रुपये से 50 रुपये लगते हैं।