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UP Income Certificate- उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र कैसे बनाएं 2024, जाने पूरी प्रक्रिया

क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप बिलकुल सही जगह पर आए हैं। इस आर्टिकल में हम आपको उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए, शुरू करते हैं।

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जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या परिवार की विभिन्न स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का पता चलता है। यूपी सरकार भी अपने राज्य के नागरिकों के आय का सत्यापन करके उन्हें आय प्रमाण पत्र जारी करती है। इस प्रमाण पत्र को राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया जाता है।

आय प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग आमतौर पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने, नौकरी के लिए आवेदन, बैंक ऋण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इसे बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।

इस लेख में हम आपको यूपी आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया में शामिल सभी महत्वपूर्ण चरणों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आइए आय प्रमाण पत्र यूपी ऑनलाइन कैसे बनाएं इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।

UP Income Certificate Online Apply

आय प्रमाण पत्र का उपयोग करके आप सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन और कई अन्य प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।एक बार बन जाने के बाद यह दस्तावेज 3 साल तक वैध रहता है। इसे बनाने में सिर्फ 15 रुपए का खर्च आता है और यह 15 से 20 दिन में बनकर तैयार हो जाता है।

अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और अभी तक आपने आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (https://edistrict.up.gov.in/)पर जाना होगा।

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पात्रता मानदंड

उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। जो इस प्रकार हैं:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र कैसे बनाएं – पूरी प्रक्रिया

इच्छुक लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वो नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
  • होमपेज में ‘सिटीजन लॉगिन (ई-साथी)’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगले पेज में अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको ‘प्रमाण पत्र सेवा’ के अनुभाग पर जाकर ‘आय प्रमाण पत्र’ के विकल्प पर क्लिक करना है।

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  • इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करके उसे वेरीफाई करना होगा।
  • आधार e-KYC वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी स्क्रीन के सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा।

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  • फॉर्म में सबसे पहले आपको उस क्षेत्र का चयन करना होगा जहां पर आप रहते हैं, ग्रामीण या शहरी
  • इसके बाद आपको अन्य जानकारी जैसे प्रार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, व्यवसाय, परिवार में सदस्यों की संख्या, आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, परिवार की कुल वार्षिक आय, राशन कार्ड नंबर, प्रमाण पत्र बनाने का कारण आदि दर्ज करें।
  • इसके बाद जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करें। जैसे कि आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, स्व घोषणा प्रमाण पत्र इत्यादि।
  • अंत में ‘दर्ज करें’ के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
  • आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
  • इसके बाद नीचे की तरफ ‘सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें’ के बटन पर क्लिक कर फीस का भुगतान करें।
  • सेवा शुल्क जमा होने के बाद आपको रसीद की प्रतिलिपि प्राप्त होगी। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें या फिर कहीं सेव करके रख लें।
  • इस प्रकार घर बैठे उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

UP आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

यदि आपने यूपी में आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया है और आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • होमपेज पर आपको ‘आवेदन की स्थिति’ का विकल्प दिखेगा, उसपर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जायेगा।
  • यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके Search के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपके सामने UP आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

FAQs: UP Income Certificate

Q. उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनवाने में कितना पैसा लगता है?
Ans. आप उत्तर प्रदेश में मात्र 15 रुपये का भुगतान करके ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

Q. उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?
Ans. आमतौर पर उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनने में 10 से 15 दिन का समय लगता है।

Q. उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
Ans. उत्तर प्रदेश में अपना आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/) पर जाना होगा। यहाँ से आप आय प्रमाण बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

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