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उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें ऑनलाइन (2024)

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Vidhwa Pension New List Kaise Dekhe: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रहने वाली निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना चला रही है। ऐसी महिलाएं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या विधवा हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को यूपी सरकार की ओर से 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उसे हर तिमाही मिलती है।

इस कल्याणकारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। जिन महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

अगर आपने निराश्रित महिला पेंशन या विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। नीचे हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से विधवा पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें

अब आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से विधवा पेंशन लिस्ट UP में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  • सबसे पहले UP पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएँ।
  • होमपेज पर “निराश्रित महिला पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करें।

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  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। जहाँ पर आपको नीचे की तरफ पेंशनर सूची का कॉलम दिखाई देगा।
  • यहाँ पर पेंशनर सूची (2023-24) के विकल्प पर क्लिक करें।

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  • अगले पेज में अपना जनपद चुने।
  • इसके बाद विकासखंड को सेलेक्ट करें।
  • विकासखंड चुनने के बाद लिस्ट में से अपने ग्राम पंचायत का चयन करें।
  • ग्राम पंचायत का चयन करते ही आपके सामने उस ग्राम में मौजूद कुल पेंशनर्स की संख्या दिखाई देगी।
  • आपको जिस Quarter (तिमाही) की लिस्ट चेक करनी है, उसके सामने दिए गए कुल पेंशनर्स की संख्या पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं।
  • पेंशनर नंबर पर क्लिक करते ही आपको पेंशनर का नाम, पिता का नाम, वर्ग, मोबाइल नंबर, पता, धनराशि, बैंक डिटेल्स और ट्रांजैक्शन की स्थिति का पता चल जायेगा।

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  • तो कुछ इस प्रकार आप आसानी से घर बैठे विधवा पेंशन लिस्ट UP में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

UP Vidhwa Pension: Eligibility criteria

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा।

  • आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदिका की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदिका की सालाना आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित नहीं होनी चाहिए।
  • निराश्रित महिला पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक अनुदान दिया जायेगा।

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आवश्यक दस्तावेज

विधवा पेंशन योजना (vidhwa pension yojana) में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी। जो की कुछ इस प्रकार है:

  • आवेदिका का पासपोर्ट साईज फोटो
  • पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर

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UP विधवा पेंशन 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • विधवा पेंशन योजना UP में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाएँ।
  • होमपेज पर “निराश्रित महिला पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर “ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें।

UP Widow Pension

  • क्लिक करते ही आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • इस फॉर्म में जनपद, तहसील, आवेदिका का नाम, जन्म तिथि, पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर पूरा पता दर्ज करें।

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  • इसके साथ ही बैंक का विवरण, आय का विवरण और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • इसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करें।
  • अंत में कैप्चा कोड दर्ज करके Submit बटन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आपका फॉर्म जमा हो जायेगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए BDO/SDM, जिला परिवीक्षा अधिकारी आदि के पास भेजा जायेगा। पूरी प्रक्रिया को संपन्न होने में करीब 60 दिनों का समय लग सकता है।

UP Vidhwa Pension: Helpline number

अगर आपको विधवा पेंशन योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई शिकायत दर्ज करनी है तो आप समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।

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FAQs: UP Vidhwa Pension Yojana

Q. विधवा पेंशन लिस्ट UP कैसे चेक करें?
Ans. यूपी वृद्धा पेंशन की लिस्ट देखने के लिए सर्वप्रथम UP पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएँ। होमपेज पर निराश्रित महिला पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगले पेज में पेंशनर सूची (2023-24) के विकल्प को चुने। इसके बाद अपना जनपद, विकासखंड और ग्राम पंचायत का चयन करें। इसके बाद आपको जिस तिमाही की लिस्ट चेक करनी है उसके नीचे दी गयी कुल पेंशनर्स की संख्या पर क्लिक करके चेक कर लें।

Q. उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन कितनी मिलती है?
Ans. उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में हर तिमाही 3000 रुपये की किस्त के रूप में भेजा जाता है।

Q. विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
Ans. यदि आप उत्तर प्रदेश की मूलनिवासी है और विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।